प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर जमा करना होगा। यदि कर्मचारी समय पर विवरण नहीं देंगे तो फरवरी में उनका जनवरी माह का वेतन रोका जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति विवरण न भरने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर फरवरी 2026 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों में विचार नहीं किया जाएगा।
प्रदेश कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण देना अनिवार्य

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