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Hathras;एससी-एसटी एक्ट के नौ प्रकरणों में अनुदान राशि की वसूली की प्रक्रिया, न्यायालय ने जारी किए नोटिस

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UP/हाथरस। एससी-एसटी एक्ट से संबंधित नौ प्रकरणों में न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुदान राशि की वसूली और कथित मिथ्या साक्ष्य के संबंध में विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। संबंधित मामलों में न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं तथा पृथक प्रकीर्ण वाद भी पंजीकृत किए गए हैं।पुलिस से प्राप्त विवरण के अनुसार, जनपद के सादाबाद, मुरसान, सहपऊ, कोतवाली नगर और हाथरस गेट थानों से संबंधित इन मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 383(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है। छह मामलों में प्राप्त अनुदान राशि का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इनमें 1.50 लाख, 2.50 लाख, 75 हजार, 75 हजार, 1.50 लाख और 75 हजार रुपये शामिल हैं। अन्य तीन मामलों में अनुदान राशि, उसके निरस्तीकरण अथवा वसूली की स्थिति के संबंध में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक प्रकरण में सीएमओ की रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होने का उल्लेख है, जबकि दूसरे मामले में न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अनुदान राशि निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई है।पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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