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बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी एफआईआर दर्ज

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न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मद्देनजर प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर की रात्रि में पुलिस-प्रशासन की टीमें शहरभर में चैकिंग करेंगी। वहीं आबकारी विभाग बिना अकेजनल बार लाइसेंस लेकर शराब परोसने वालों पर एफआईआर दर्ज कराएगा। जिला आबकारी अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक शराब दुकानें व मॉडल शाप खुलेंगी। इसके अलावा जो क्लब, होटल, रेस्टोरेंट में पार्टियां आयोजित होंगी। उनको अकेजनल बार लाइसेंस लेकर पार्टी करना अनिवार्य है। अगर बिना लाइसेंस के पार्टी होते मिलती है तो आयोजक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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